➡️ काउंसिलिंग में गड़बड़ी मिली तो डीईओ 24 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे
➡️ काउंसिलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर अभ्यर्थी, नियोजन इकाई से संबंधित सभी प्रतिनिधि एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के अलावा बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
➡️ नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 10-10 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। इसके लिए काउंसिलिंग स्थल पर माइकिंग की व्यवस्था रहेगी।
➡️ चयनित अभ्यर्थियों के सभी सर्टिफिकेट अगले कार्यदिवस पर शाम 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।
➡️ शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना है।
➡️ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए काउंसिलिंग के लिए केंद्र बड़े परिसर वाले जगहों पर करना है। काउंसिलिंग केंद्रों का सेनेटाइजेशन, आवश्यकता आधारित मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है।
➡️ पंचायत एवं प्रखण्ड के नवनियुक्त मुखिया / प्रमुख एवं नियोजन इकाई के सदस्य सचिव यदि नियोजन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हों तो नियमावली में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है।
➡️ शिक्षक बहाली प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए काउंसिलिंग की हरेक गतिविधि की विडियोग्राफी की जायेगी
➡️ कोरोना को देखते हुए डीईओ काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण डीएम की सहमति से करेंगे और इसकी सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
➡️ जिन पंचायतों का आंशिक भाग नए नगर पंचायत या नगर परिषद में सम्मिलित हो गया हो या जिन प्रखंडों के कुछ पंचायत नगर निकाय में शामिल हो गए हैं इसमें नियुक्ति प्रक्रिया विभाग के पत्र 7 जुलाई 2021 (नीचे दिए विभागीय आदेश) के अनुरूप होगी।
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